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बड़ी खबर: मॉल्‍स व रेस्‍टोरेंट के लिए नयी गाइडलाइन हुआ जारी, जाने पूरी खबर

 बड़ी खबर: मॉल्‍स व रेस्‍टोरेंट के लिए नयी गाइडलाइन हुआ जारी, जाने पूरी खबर
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नयी दिल्ली। कोरोना के चलते सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के साथ-साथ कई गतिविधियों में रोक लगा दी थी। जिसके बाद लॉकडाउन-4 में थोड़ी छूट दी गई। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ गाइडलाइंस ऐसे हैं, जो सामान्य तौर पर हर जगह पालन किए जाने हैं। वहीं, मॉल के लिए अलग गाइडलाइन जारी हुई है. नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। इसके अलावा, मॉल में हर किसी को मास्क लगाना जरूरी होगा। थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसके अलावा सभी मॉल को अन्य सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 

पढ़िए पूरी खबर-
मॉल के गेट पर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। इसके साथ-साथ एंट्री के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, मास्क लगाकर आने वालों को ही मॉल में एंट्री दी जाएगी। ज्याद भीड़ की मौजूदगी ना हो, ये मॉल मैनेजमेंट की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए।

जाने ये पूरी जानकारी-
एंट्रेंस गेट पर शरीर के तापमान की जांच को जरूरी कर दिया गया है। 
एंट्रेंस गेट पर ही थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा मिलेगी। 
चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। 
बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। 
एंट्रेंस गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट एंट्रेंस गेट की दूरी रखनी होगी। 
मॉल में लोगों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी। इसके लिए मॉल प्रशासन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके। 

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