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बड़ी खबर: छह प्रमुख बार और पब के लाइसेंस किये गए स्थगित, जाने कहा की है यह खबर

 बड़ी खबर: छह प्रमुख बार और पब के लाइसेंस किये गए स्थगित, जाने कहा की है यह खबर
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इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर के छह प्रमुख बार एवं पब लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले इन सभी बार में जांच के दौरान 21 साल से कम उम्र के बच्चे नश्ेा में पाए गए थे। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट लहजे में कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की लत लगने की इजाजत इंदौर में नहीं दी जाएगी। यह हमारी पीढ़ी को बिगाडऩे की हरकत है, जिसे माफ नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने इन पब और बार के लाइसेंस 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिए हैं, जिनके लाइसेंस स्थगित किए गए हैं, उनमें विडोरा पलासिया, पिचर्स सी-21 मॉल के सामने, ड्रिंक्स एक्सचेंज सी-21 मॉल के सामने, टीडीएस मल्हार मॉल, कायरो भंवरकुआ और सोशा भमरोरी विजय नगर शामिल हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने आबकारी अमले को तलब किया और इन सभी पब और बार को सील करने के लिए मौके पर रवाना किया है। जारी नेाटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा की गई अनियमितता मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(ख) का उल्लंघन होकर वर्ष 2020-21 हेतु जारी अनुज्ञप्ति/संचालन आदेश रद या निलंबन के दायित्वाधीन है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम कके प्रावधान के अनुसार अनुज्ञप्ति/संचालन हेतु अनुमति के निलंबन अवधि के लिए वे कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संंबंध में चुकाई गई किसी भी फीस या किए गए निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुसार परिसर में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में उनके पा में जारी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के योग्य होगी।  

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