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बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जगन्नाथ पुरी रथयात्रा की दी अनुमति, पढ़े पूरी खबर

बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जगन्नाथ पुरी रथयात्रा की दी अनुमति, पढ़े पूरी खबर
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नई दिल्ली। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है की सुप्रीम कोर्ट ने पूरी में 23 जून को होने वाली रथयात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कोरोना वायरस को देखते हुए पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश दिया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनके फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान कोर्ट ने सशर्त रथ यात्रा की अनुमति दे दी है।


सुप्रीम कोर्ट ने पहले लगा दी थी रोक-
18 जून के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की रथयात्रा को कोरोना महामारी के मद्देनजर इजाजत नहीं दी थी और 23 जून से होने वाली रथयात्रा पर रोक लगा दी थी जिसके बाद आदेश में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में उड़ीसा विकास समिती की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी का उड़ीसा सरकार और केंद्र सरकार ने समर्थन किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मामले में चूंकि चीफ जस्टिस की बेंच ने आदेश पारित किया था इसलिए इस मामले में उनके सामने भेजा जाता है। इसके बाद मामला चीफ जस्टिस के सामने भेजा गया।

सुप्रीम कोर्ट में पूरी की भगवान जगन्नाथ रथयात्रा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रथयात्रा की इजाजत दी जानी चाहिए और वहां कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोगों की सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और हेल्थ का पूरा खयाल रखा जाएगा। पूरे उड़ीसा में नहीं बल्कि पूरी में रथयात्रा की इजाजत दी जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम शंकराचार्य से मशविरा की बात कर रहे हैं वह सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं।

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