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हाईकोर्ट ने बकरीद पर कुर्बानी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

हाईकोर्ट ने बकरीद पर कुर्बानी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
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नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बकरीद पर जानवरों का कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से वध करने के सिलसिले में 'कुछ खास लोगों' के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया।
 
 
याचिका में कहा गया था कि जानवरों के वध के बाद उसका अपशिष्ट यमुना नदी में फेंका जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। चीफ जस्टिस डी.एन.पटेल और जस्टिस प्रतीक जैन की एक पीठ ने कहा कि यमुना नदी के प्रदूषण के मामले की जांच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कर रहा है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस ओदश को जारी करने की मांग की है, उसे जारी नहीं किया जा सकता। यह याचिका विधि की एक छात्र ने दायर की थी। पीठ ने कहा कि उसे कानून का उल्लंघन करने वाले 'कुछ व्यक्तियों' को इंगित करना चाहिए। पीठ ने उसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामल उठाने की मंजूरी भी दे दी।
 

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