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तीन दिन बंद रहेंगी शराब दुकाने, जाने इससे जुडी पूरी खबर...

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महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2019-2020 मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रखने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम चरण के लिए 28 जनवरी को जनपद पंचायत क्षेत्र पिथौरा, बसना एवं सरायपाली तथा तृतीय चरण के लिए 3 फरवरी को जनपद पंचायत क्षेत्र महासमुंद एवं बागबाहरा के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों को संबंधित ग्राम पंचायत के लिए घोषित मतदान तिथि एवं मतगणना समाप्ति तक के लिए नियत समय से 2 दिन पूर्व से अर्थात कुल 3 दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। 

 

उल्लेखनीय है कि जिले में प्रथम चरण के लिए 28 जनवरी 2020 को जनपद क्षेत्र पिथौरा, बसना एवं सरायपाली निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना होगा। इसके तहत 26 जनवरी को (गणतंत्र दिवस पर पूर्व से घोषित शुष्क दिवस) से 28 जनवरी की रात्रि तक पिथौरा क्षेत्र के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान कोल्दा, भुरकोनी, सल्डीह, पिरदा एवं विदेशी मदिरा दुकान पिरदा के दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह जनपद पंचायत बसना के अंतर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान गढफ़ुलझर एवं भंवरपुर बंद रहेंगीं तथा जनपद पंचायत सरायपाली के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान तोरेसिंहा एवं विदेशी मदिरा दुकान छुईपाली बंद रखने केआदेश दिए हैं। इसी प्रकार जिले के महासमुंद एवं बागबाहरा जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय चरण में मतदान एवं मतगणना 3 फरवरी को होगा। इसके लिए 01 फरवरी की संध्या 7.00 बजे से 03 फरवरी की रात्रि तक महासमुंद के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान बेमचा रोड, अछोला, झलप तथा विदेशी मदिरा दुकान सिरपुर एवं झलप की मदिरा दुकानें बंद रहेगी तथा जनपद पंचायत बागबाहरा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान कोमाखान, नर्रा एवं विदेशी मदिरा दुकान कोमाखान, लक्ष्मीपुर को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

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