BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

ध्यान दें : अब स्पा सेंटर के कमरों में नहीं होगी कुंडी, क्रॉस जेंडर मालिश की भी मनाही

 ध्यान दें : अब स्पा सेंटर के कमरों में नहीं होगी कुंडी, क्रॉस जेंडर मालिश की भी मनाही
Share

फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बगैर अब स्पा सेंटरों में यूं ही कोई भी मालिश नहीं कर पाएगा। पूर्वी निगम ने बुधवार को खास दिशा निर्देशों के साथ क्षेत्र में स्पा सेंटरों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। 

क्रॉस जेंडर स्पा की नहीं होगी अनुमति
पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है। अब नए नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पा सेंटरों पर लागू किए जाएंगे। सभी स्पा सेंटरों को नए नियम का पालन करना आवश्यक होगा। इसके तहत अब स्पा सेंटरों में केंद्रों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।

न कमरों में होगी कुंडी न ही बोल्ट
स्पा सेंटरों में कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए। स्पा सेंटरों में सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी, साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे। स्पा सेंटर आने वाले सभी ग्राहकों के पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क रजिस्टर करने होंगे। इसके अलावा स्पा सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुलेंगे। स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे और परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

ऐसे ही किसी से मालिश नहीं कराई जा सकती
स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि बिना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अब स्पा सेंटरों से संबंधित नए नियमों के तहत मालिश करने वाले व्यक्ति के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। काम के दौरान सभी कर्मचारी सेंटर द्वारा जारी आईडी कार्ड जरूर पहनेंगे और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। निगम सेंटरों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने से पहले इनके मालिकों, प्रबंधकों का पुलिस सत्यापन भी कराएगा।

आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान
बीर सिंह पंवार ने बताया कि यदि कोई स्पा सेंटर वेश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ग्राहक द्वारा 112 और 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा स्पा सेंटर में प्रवेश रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक बरकरार रखी जायेगी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन मिलने पर निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 

Share

Leave a Reply