हिरण शिकार मामले में सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिया पेशी का आदेश
जोधपुर। हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर के जिला व सेशन न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 28 सितंबर को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। जोधपुर में इस मामले पर सुनवाई हुई, जो कि अधूरी रही। इसके बाद इस मामले में अदालत ने 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सलमान को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
जोधपुर के जिला व सेशन अदालत में न्यायधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत उपस्थित हुए। इस मामले में सलमान की ओर से पूर्व मंक हाजिरी माफी दी हुई थी। सलमान पर अवधि पार (एक्सपायरी डेट लाइसेंस) हथियार रखने के मामले में संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया था।
इसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला सेशन जिला जोधपुर जज की कोर्ट में एक अपील पेश की गई थी, जिस पर सुनवाई लंबित थी। वहीं, कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस मामले में सलमान को जेल जाना पड़ा था। इसी मामले में सलमान की ओर से जिला व सेशन कोर्ट में अपील पेश कर इस सजा को निरस्त करने की मांग की गई।
वहीं, इसी मामले से जुड़े वन विभाग के अधिकारी की झूठी गवाही प्रकरण में भी सुनवाई होनी है। इसको लेकर 28 सितंबर की तारीख तय की गई है। अदालत ने मामले में बहस शुरू करने की बात कहते हुए सलमान को अगली सुनवाई पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं।







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