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100 करोड़ की धोखाधड़ी मामला,इस कंपनी के एमडी को मुंबई से किया गिरफ्तार

100 करोड़ की धोखाधड़ी मामला,इस कंपनी के एमडी को मुंबई से किया गिरफ्तार
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दिल्ली, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक कंपनी के प्रबंध निदेशक को 2018 में धोखाधड़ी, जालसाजी और करीब 100 करोड़ रुपये की आपराधिक हेराफेरी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी रामचंद करुणाकरण ने धन की हेराफेरी में अहम भूमिका निभाई थी। वह आईएल एंड एफएस (IL&FS) रेल लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे और आईएल एंड एफएस (IL&FS) ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे।
पुलिस ने कहा कि करुणाकरण को 20 जुलाई को मुंबई में गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया था और मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

पुलिस के अनुसार, 2018 में एंसो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (Enso Infrastructures (P) Ltd) के डायरेक्टर आशीष बेगवानी की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अगस्त 2010 में IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड के डायरेक्टरों ने निवेश के लिए उनसे संपर्क किया था। उनके वादों से आकर्षित होकर उनकी कंपनी ने IL&FS रेल लिमिटेड में 170 करोड़ रुपये का निवेश किया ताकि IL&FS रेल लिमिटेड, गुड़गांव रैपिड मेट्रो परियोजना के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी ले सकें। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) आर.के. सिंह ने कहा कि समय के साथ, शिकायतकर्ता ने देखा कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "यह आरोप लगाया गया है कि 21.88 करोड़ रुपये के फर्जी कॉन्ट्रैक्ट सिल्वरप्वॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड नाम की एक फर्म को जारी किए गए थे, लेकिन इस कंपनी द्वारा कोई काम नहीं किया गया था। सिल्वरप्वॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा जारी किए गए चालान जाली और मनगढ़ंत थे। IL&FS रेल लिमिटेड ने अपने खर्च को बढ़ाने और अपने बहीखातों में कम लाभ दिखाने के लिए ऐसा किया है।" अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कथित कंपनी IL&FS रेल लिमिटेड के डायरेक्टरों और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर कंपनी के फंड के लगभग 70 करोड़ रुपये ले लिए, जिससे उनकी फर्म को नुकसान हुआ।

सिंह ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने बिना कोई काम किए कई कंपनियों को भुगतान किया था। वे पूछताछ की गई कंपनियों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

सिंह ने कहा कि यह भी पाया गया कि कोई एस्टीमेट नहीं लिया गया था, किसी भी ठेकेदार का नाम और पता नहीं दिया गया था या रिकॉर्ड में रखा गया था। रकम विभिन्न शेल कंपनियों के कई स्तरों के माध्यम से भेजी गई थी।


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