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बिलासपुर में बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपित को 20 साल सजा

बिलासपुर में बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपित को 20 साल सजा
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 बिलासपुर। आठ वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपित को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है। न्यायालय ने पीड़ित बच्चे को प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। कोटा थाना क्षेत्र में रहने वाला आठ वर्षीय बालक 13 दिसंबर 2020 की शाम शाम 6.30 बजे अपने साथियों के साथ खेलते-खेलते तालाब के पास पहुंच गया था

वहां कोटा के मौहारखर निवासी त्रिभुवन गंधर्व (33) मछली का जाल लेकर आने की बात कहकर बच्चे को अपने साथ ले गया। नहर किनारे स्थित एक खंडहर मकान में बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। मासूम ने विरोध किया तो गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। इस दौरान एक युवक पालतू कुत्ते को घुमाते हुए वहां पहुंच गया। उसने त्रिभुवन को बच्चे के साथ गलत काम करते हुए देख लिया। इसके बाद त्रिभुवन पकड़ाने के डर से भाग गया। पीड़ित बालक रोते हुए अपने घर गए।

स्वजन को घटना के बारे में जानकारी दी। स्वजन ने कोटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित बच्चे की मेडिकल जांच कराई। रिपोर्ट में बच्चे के साथ गलत काम करने की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपित के खिलाफ यौन शोषण के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस की टीम आरोपित को पकड़ने के लिए खोजबीन शुरू कर दी। घटना के दूसरे दिन आरोपित त्रिभुवन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना के बाद से कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित त्रिभुवन को बीस साल की सजा सुनाई है।


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