प्रेमिका पर एसिड अटैक , प्रेमी और उसके साथी को उम्रकैद
भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने एसिड डालकर प्रेमिका की हत्या का प्रयास करने वाले आरेापी शुभम तिवारी उम्र 27 वर्ष एवं त्रिलोक चन्द्र नामदेव उम्र 38 वर्ष को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट कमल जोशी की अदालत ने सुनाया है।
प्रकरण में शासन की ओर से स्नेहलता स्वामी विशेष लोक अभियोजक एवं विजय कोटिया सहायक जिला अभियोजक अधिकारी ने पैरवी की।अभियोजन के अनुसार 18 जून 2016 को सुबह नौ बजे पीडि़ता जब अपने घर 1100 क्वार्टर अरेरा कॉलोनी से कॉलेज की बस पकडऩे के लिए पैदल जा रही थी उसी समय पीछे से बाहक सवार आरोपियों ने पीडि़ता के ऊपर एसिड फेंक दिया था, जिससे पीडि़ता का बायां हाथ, पेट और चेहरा झुलस गया था। हबीबगंज पुलिस ने बाइक की पहचान कर आरोपी त्रिलोक चन्द्र और शुभम को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।







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