सार्वजनिक स्थलों में धुएं और तंबाकू सेवन कर थूकने वालों की अब खैर नहीं पकडाने पर भरना होगा जुर्माना
कोटपा एक्ट के तहत जिलेभर की दुकानों में दी जा रही दबिश
महासमुंद। सार्वजनिक स्थलों में धुएं और तंबाकू सेवन कर थूकने वालों पर जिला तंबाकू नियंत्रण दल के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अमला ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने महासमुंद शहर सहित पिथौरा, बागबाहरा और सराइपाली क्षेत्र में दबिश दी। जहां दो दर्जन से अधिक तंबाकू विक्रय संस्थानों में जांच कर नियम विरूद्ध संचालित पाए जाने पर जुर्माना वसूला गया। जानकारी के मुताबकि ड्रग इंस्पेक्टर अखिलेश पांडेय की अगुआई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति भानू एवं शासकीय सामाजिक कार्यकर्ता असीम वास्तव के संयुक्त दल ने महासमुंद शहर में 09 चालान किए। कोट्पा अधिनियम के परिपालन के लिए निर्धारित चेतावनी बोर्ड भी वितरित किए गए।
इसी तरह ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश भारद्वाज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नीलम ठाकुर और मनोवैज्ञानिक सलाहकार श्रीमती मेघा ताम्रकार के दल ने सराईपाली क्षेत्र में 11 प्रकरणों में जुर्माना वसूले। गैर संचारी रोग कार्यक्रम की जिला सलाहकार अदीबा बट्ट ने बताया कि अन्य विकासखंडों में भी कोट्पा अधिनियम के परिपालन के लिए लगातार समझाईश दी जा रही है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार से मिली जानकारी के मुताबिक विकासखंड स्तर पर भी इसी तरह विभागीय दस्तों का गठन किया गया है।
कोटपा प्रावधानों पर संक्षिप्त नजर-
धारा-4 के तहत् सभी गैर-सरकारी व सरकारी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। नियम तोडऩे वालों को 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। धारा 6 के तहत् तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को भी चेतावनी बोर्ड लगाकर सूचना देनी होगी कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू की बिक्री नहीं की जाती है। यहां भी 200 रुपए के जुर्माने के प्रावधान हैं। इसी तरह शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे में भी तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री और सेवन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध है।







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