रायपुर के विज्ञापन एजेंसियों को 15 दिन में प्रदर्शन शुल्क जमा करने का अल्टीमेटम, जाने पूरी खबर...
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन कार्य करने वाले सभी व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/कंपनी को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा नगर निगम रायपुर की सीमा क्षेत्रान्तर्गत विधिवत अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन बोर्ड लगाया गया है तथा वर्ष 2018-19 तक के प्रदर्षन शुल्क की पूर्ण राशि जमा नहीं करायी गई है। वे वर्ष 2018-19 तक के प्रदर्षन शुल्क की पूर्ण राशि 15 दिवस के भीतर नगर निवेष शाखा, मुख्यालय नगर पालिक निगम रायपुर में अनिवार्य रूप से जमा करा लेवें। 15 दिवस की अवधि पष्चात बकाया जमा नहीं करने वाले समस्त एजेंसी/विज्ञापनकर्ताओं द्वारा लगाये गये बोर्डो को चिन्हांकित किया जाकर इन बोर्डो को अवैध बोर्ड मानते हुए विज्ञापन उपविधि 2012 के कंडिका 6 (ज) के तहत '' अवैध होर्डिंग्स को हटाने तथा राजसात करने '' की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही ऐसे विज्ञापनकर्ता एजेंसियों का विज्ञापन पंजीयन निरस्त करते हुए उनका नाम काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।







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