BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

देश में आधी रात लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, पकड़े गए तो इतने साल की सजा का प्रावधान

देश में आधी रात लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, पकड़े गए तो इतने साल की सजा का प्रावधान
Share

 नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार आधी रात को लोक परीक्षा कानून, 2024 की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी किया। इस कानून को देश में 21 जून से लागू कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में पेपर लीक को रोकना है। अब पेपर लीक करने वाले दोषियों को तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके अगले ही दिन यह अधिसूचना जारी कर दी गई। यह कानून देशभर में आयोजित होने वाली सभी सरकारी और लोक परीक्षाओं पर लागू होगा।

कार्मिक विभाग ने देश में इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की है। सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को इस कानून के प्रावधानों के बारे में सूचित कर दिया गया है। परीक्षा संचालन करने वाली संस्थाओं को भी इसके तहत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

जानें क्या है इस नए कानून में सजा के प्रावधान

1.लोक परीक्षा कानून, 2024 के तहत पेपर लीक के दोषी पाए जाने वाले दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2.इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों को कम से कम तीन साल की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सजा पांच साल तक भी बढ़ाई जा सकती है।
3.इस कानून में सर्विस प्रोवाडर को भी दायरे में लाया गया है। कानून के मुताबिक कोई सर्विस प्रोवाइडर जिसे पेपर लीक या नकल के बारे में जानकारी है, लेकिन वह इसकी रिपोर्ट नहीं करता, उस पर 1 करोड़ रुपए तक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
4’अगर जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की इजाजत दी या उसमें शामिल था, तो उसे कम से कम तीन साल की जेल और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है।


Share

Leave a Reply