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कल से इस राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन,नियम तोडऩे पर लगेगा भारी जुर्माना

कल से इस राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन,नियम तोडऩे पर लगेगा भारी जुर्माना
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तिरुवनंतपुरम, नए साल के पहले दिन से केरल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केरल में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा. केरल सरकार ने पिछले महीने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था जो कल से लागू होगा. इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन पर भी बैन लगेगा.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था. मोदी सरकार ने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में महज एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक, जैसे पानी की बोतलें और दूध के पैकेट आदि आते हैं.
केरल सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग्स, प्लास्टिक सीट्स, कूलिंग फिल्म्स, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, थर्मोकोल और स्टाइरफ़ोम आधारित फैंसी आइटम्स और अन्य पर बैन लगाया है. हालांकि एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पाद, हेल्थ सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों और कंपोस्ट प्लास्टिक से बने उत्पादों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
सरकार ने डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव किया है. डिफॉल्टर को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत बुक किया जाएगा. जिला कलेक्टर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, स्थानीय निकाय सचिव और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी डिफॉल्टरों पर कार्रवाई के हकदार होंगे.
 


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