Banking Alert: इस बैंक पर RBI ने लगाए सख्त प्रतिबंध, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसे
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुजरात के वलसाड में स्थित वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर कड़े नियामकीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI द्वारा जारी ये ‘डायरेक्शंस’ गुरुवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से लागू हो गई हैं और अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगी। इन निर्देशों के तहत बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से किसी भी प्रकार की राशि की निकासी नहीं कर सकेंगे।
बैंक पर लगी प्रमुख पाबंदियां
RBI के अनुसार, बैंक अब उसकी पूर्व अनुमति के बिना
- कोई नया ऋण नहीं दे सकेगा
- मौजूदा ऋणों का नवीनीकरण नहीं कर पाएगा
- किसी भी तरह का निवेश नहीं कर सकेगा
- कोई नई देनदारी नहीं ले सकेगा
- अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर पाएगा।
इसके अलावा, बैंक की कमजोर लिक्विडिटी को देखते हुए बचत, चालू या अन्य किसी भी खाते से धन निकासी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि, जमा राशि के बदले ऋण के समायोजन (सेट-ऑफ) की अनुमति दी गई है।
RBI ने क्यों उठाया कदम?
केंद्रीय बैंक ने बताया कि हालिया घटनाक्रमों के चलते बैंक को लेकर गंभीर सुपरवाइजरी चिंताएं सामने आई थीं। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया। RBI ने पहले बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर सुधार की कोशिश की थी लेकिन पर्याप्त ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
जमाकर्ताओं को क्या राहत मिलेगी?
RBI ने स्पष्ट किया है कि पात्र जमाकर्ताओं को DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत प्रति जमाकर्ता अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि का बीमा कवर मिलेगा।
केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया कि इन प्रतिबंधों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक सीमित बैंकिंग सेवाएं जारी रखेगा और RBI इसकी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखेगा।







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