बड़ी खबर: प्रदेश में ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए नियम व शर्तों के साथ जारी हुआ आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राज्य सरकार ने ऑटो और टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है। आज इसका आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में जिले के भीतर ही ऑटो व टैक्सी को चलाने की अनुमति दी गई है। यदि किसी अन्य जिले में सवारी लेकर जाना होगा तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी। शासन से ई-पास मिलने के बाद ही अन्य जिले में प्रवेश कर सकेंगे।








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