मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता द्वारा लगाई गई फोन टैपिंग की याचिका से हटा उनका नाम
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता द्वारा लगाई गई फोन टैपिंग की याचिका से सीएम का नाम हटा लिया गया है। जानकारी के अनुसार निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने फोन टैपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी एक पक्ष बनाया गया था। मामले में महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि इस पर हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हटा दिया है।
गौरतलब है कि अपनी बेटियों की फोन टैपिंग के मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अवैध तरीके से उनकी बेटियों का फोन टेप कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होते ही छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है कि पुलिस महकमे से आखिर कैसे सूचनाएं लीक हो रही हैं?







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