BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

चिटफंड मामले में हाईकोर्ट से भाजपा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को बड़ी राहत, पढ़े पूरी खबर

चिटफंड मामले में हाईकोर्ट से भाजपा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को बड़ी राहत, पढ़े पूरी खबर
Share

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मंगलवार को चिटफंड मामले में पूर्व सांसद और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अभिषेक सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद का समय दिया गया है। ज्ञात हो कि मामले में अभिषेक सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। मामले में सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में हुई।

गौरतलब है कि अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को अभिषेक सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्होंने चिटफंड कंपनी का प्रचार किया था। इसके बाद ही वे कंपनी में निवेश किए थे। लेकिन कंपनी बीच में ही निवेशकों के पैसे लेकर भाग गई। 


Share

Leave a Reply