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राजधानी का बीरगांव और चंगोराभाठा कंटेनमेंट जोन घोषित, डेढ़ किलोमीटर इलाके को पुलिस ने किया सील

राजधानी का बीरगांव और चंगोराभाठा कंटेनमेंट जोन घोषित, डेढ़ किलोमीटर इलाके को पुलिस ने किया सील
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रायपुरराजधानी रायपुर में कोरोना के दो नए मरीजों के मिलने के बाद शहर के चंगोराभाठा और रांवाभाठा इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए यहां से 1.5 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। साथ ही यहां प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया है। 

शहर में कोरोना मरीज सामने आने के बाद से ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। बताया जाता है कि जिला प्रशासन से जारी आदेशानुसार प्रतिबंध इलाके में रावांभाठा इलाके में आरटीओ आफिस के पीछे चौक के पास से लेकर पश्चिम में सोम कोल्ड स्टोर गेट, उत्तर में स्वास्थ्य केन्द्र रांवाभाठा रोड तथा दक्षिणए में सोम डॉक्टरर के घर के पास तक को प्रतिबंधित इलाका घोषित किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश व निकास के लिए केवल एक मार्ग को खुला रखा गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। यहां की जिम्मेदारी एनके पांडेय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विधानसभा संभाग रायपुर को दियागया है। इसी तरह कंटेनमेंट जोन में सेनेटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का जिम्मा श्रीकांत वर्मा आयुक्त नगर निगम बीरगांव को दिया गया है। 

 

 



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