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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की प्रॉपर्टी पर BMC की तोड़फोड़ पर लगाई रोक, मांगा जवाब

 बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की प्रॉपर्टी पर BMC की तोड़फोड़ पर लगाई रोक, मांगा जवाब
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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की प्रॉपर्टी पर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है । कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को जवाब देने को कहा है। बुधवार को  कंगना के हिमाचल से मुंबई पहुंचने से पहले ही बवाल हो गया।
 
 
बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने उनके मुंबई स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण को लेकर 24 घंटे में दूसरा नोटिस भेजा। इसके बाद ही बीएमसी की एक टीम जेसीबी मशीन, क्रेन और हथौड़े लेकर पहुंच गई और ऑफिस में तोड़फोड़ की। टीम ने कार्रवाई 10.30 बजे से 12.40 बजे तक की। कंगना का यह ऑफिस बांद्रा के पाली हिल में है। उधर, कंगना ने इस कार्रवाई पर लगातार 5 ट्वीट किए। उन्होंने कहा, `यह एक इमारत (ऑफिस) नहीं, राम मंदिर है, आज वहां बाबर आया है।
 
 
उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने साबित किया कि मुंबई को पीओके कहकर गलती नहीं की।` एक्ट्रेस ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। केंद्र ने उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है, इस दौरान 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ रहेंगे। उधर, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 3 बजे होगी।

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