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प्रत्याशी अपनी सहायता के लिए नियुक्त कर सकते हैं निर्वाचक अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता

 प्रत्याशी अपनी सहायता के लिए नियुक्त कर सकते हैं निर्वाचक अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता
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 रायपुर | नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी निर्वाचन के सिलसिले में अपनी सहायता के लिए निर्वाचन अभिकर्ता, मतदाता अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारुप में दो प्रतियों में अपना आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा।
      निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्त नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय की जा सकती है। निर्वाचन अभिकर्ता ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो नगरीय निकाय के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किए जाने या उसके मतदान करने के लिए निर्हित न हो। निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव संबंधित सभी कार्य को अभ्यर्थी के प्रतिनिधि की हैसियत से करता है। उसके व्दारा किए गए सभी कार्यों के लिए प्रत्याशी ही जिम्मेदार है।
      निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्याशी की ओर से मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। मतदान के दिन व मतगणना के दिनों में वह मतदान केन्द्रों व मतगणना केन्द्र में पहुंच कर प्रत्याशी के हितों की देखभाल कर सकता है। इसके साथ ही वह प्रत्याशी की ओर से चुनाव अभियान के दौरान किए गए खर्चों को निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित कार्यों का निष्पादन कर सकता है।
      मतदान अभिकर्ता के रुप में निर्वाचक अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति को अपना मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जो उस क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक हो तथा अभ्यर्थी अथवा मतदाता होने के लिए निर्हित न हो तथा जिनके पास फोटोयुक्त परिचय पत्र या शासन व्दारा जारी अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र हो। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के सत्तासीन मंत्री, सांसद, विधायक या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया है को मतदान अभिकर्ता के रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
      मतगणना अभिकर्ता मतगणना के दौरान प्रत्याशी के हितों की देखभाल के लिए नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। पार्षद प्रत्याशी अपने वार्ड के मतदान केन्द्रों की संख्या 5 तक हो तो एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। यदि मतदान केन्द्रों की संख्या 5 से अधिक हो तो गणना मेजों की संख्या के अनुसार 2 या 3 मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकेंगे।

 

 


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