रायपुर के आदिवासी कालोनी, कुशालपुर सहित इन इलाको में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित
रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिका निगम रायपुर,अंतर्गत आदिवासी कालोनी,कुशालपुर, थाना पुरानी बस्ती, में 06 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने उक्त क्षेत्र के पश्चिम में रामजी दिवान का मकान एवं लक्ष्मण नायक का मकान,उत्तर में सीता राम ध्रुव का मकान,दक्षिण में खेलावन दिवान का मकान और पूर्व में बंद हैं,को कन्टेनमेंट जोन घेषित किया है।
आई.टी.बी.पी. रेजिडेंशियल क्वार्टर में मिला कोरोना पॉजिटिव
भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखंड तिल्दा अंतर्गत आई.टी.बी.पी. रेजिडेंशियल क्वार्टर,ग्राम-मुड़पार(थाना-खरोरा) में 08 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम एवं दक्षिण में खेत खलिहान,उत्तर में खुला मैदान, और पूर्व में ग्राम मांठ से ग्राम असौन्दा मार्ग तक को कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निर्धारित की है।
ग्राम-सिलतरा में मिला कोरोना पॉजीटिव-
भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखंड-धरसींवा,अंतर्गत ग्राम-सिलतरा,थाना-धरसींवा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में खोरबाहरा साहू का मकान,उत्तर में स्वामी आत्मानंद स्कूल,दक्षिण में मुन्ना वर्मा का मकान और पूर्व में मनहरण वर्मा का मकान तक को कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निर्धारित की है।
इन सभी कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जोन में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।




