बिलासपुर एयरपोर्ट के स्टेटस पर बिलासपुर हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से माँगा जवाब
बिलासपुर। सोमवार को हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से संदीप दुबे द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को स्टार्ट करने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई । सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और जस्टिक पी पी साहू थे की बेंच में की गयी।सुनवाईस में बार की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए ,केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि क्या स्टेटस है, तब केंद्र के वकील रमाकांत मिश्र उपस्थित हुए और बताया कि 13 जनवरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट DGCA को पेश की है। अगर कुछ भी त्रुटि नही पाई गई तो 4 हफ्ते में लाइसेंस 3C जारी कर दिए जाएंगे। यदि कुछ त्रुटि पाई जाती है तो राज्य सरकार को 1 हफ्ते में बता दिया जाएगा और शीघ्र पूरी कर पुनः निरीक्षण किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने जल्द लाइसेंस जारी करने संबंधी आदेश दिया। साथ ही सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बार की तरफ से एक केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने संबंधी आदेश जारी करने संबंधित आवेदन पेश किया गया है। मांग की गई है कि पूर्व की तरह जैसे उड़ान 3 में 600 km के लिए कोई कैप नही था जिससे एयर कंपनी को सब्सिडी कुछ वर्षों के लिए केंद्र सरकार देती थी उसे उड़ान 4 में 600 km तक सीमित करने से बिलासपुर में कोई विमानन कंपनी आएगी नही ,जिससे फिर वही स्थिति पैदा होगी क्योंकि कोलकोता दिल्ली बेंगलोर सभी 600 km से बाहर है। इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से अगले पेशी तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।




