राजधानी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दर्जनों लोगो पर मामला दर्ज
रायपुर। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ लापरवाह लोग ऐसे भी है जो जिला कलेक्टर द्वारा लागू धारा 144 का उल्लंघन कर लाकडाउन की अवधि में बिना मास्क लगाए बेवजह घूमकर लाकडाउन तोड़ रहे हैं।
सिविल लाइन थाने से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद नवाब आयु 38 वर्ष पिता मोहम्मद रईस खान निवासी ताजनगर पंडरी द्वारा बिना मास्क लगाये धारा 144 का उल्लंघन कर खुलेआम भीड़ लगाकर मुर्गी बेच रहा था। उक्त मामले में सिविल लाइन थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 एवं 269 के तहत मामला कायम किया। वहीं सरस्वती नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सिन्हा आयु 23 वर्ष पिता मानिक सिन्हा निवासी बड़ा भवानी नगर कोटा सरस्वती नगर में बिना मास्क लगाये बेवजह घूमकर धारा 144 का उल्लंघन किया। उक्त मामले में सरस्वती नगर थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है। विधानसभा चौकी से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर कौशल आयु 26 वर्ष पिता गोपाल कौशल निवासी भाठापारा फाफाडीह गंज द्वारा एकता चौक सड्डू विधानसभा रोड में बिना मास्क लगाए बेवजह घूमते पाया गया। उक्त मामले में थाने ने आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला कायम किया है। उरला थाने से मिली जानकारी के अनुसार राजू साव आयु 21 वर्ष पिता बदन साव निवासी राजेंद्र नगर उरला द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर बेवजह बिना मास्क पहने घूम रहा था। उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ उरला थाने ने आईपीसी की धारा 188 एवं छत्तीसगढ़ प.हे. अधिनियम 71/1 एवं आईपीसी की धारा 188 एवं 269 के तहत मामला कायम किया है।
ज्ञातव्य है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को बचाने के लिए राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही जेल भेजने का प्रावधान भी अधिनियम में दिया गया है। इसके बाद भी रोज सुबह एवं शाम बड़ी संख्या में लोग सैर के बहाने बिना मास्क लगाए शहर के आबादी के लिए खतरा बनकर घूम रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा अनेकों बार समझाइश के बाद भी पढ़े लिखे लोगों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन एवं बिना मास्क पहने बाहर निकलना कोरोना के संक्रमण को आमंत्रित करना है।




