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बंद: छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन नियम के तहत इस दिन बंद रहेगी मदिरा की दुकान

 बंद: छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन नियम के तहत इस दिन बंद रहेगी मदिरा की दुकान
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बेमेतरा। छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन नियम के तहत शुक्रवार 18 दिसम्बर ”गुरू घासीदास जयंती“ के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने उक्त तिथि को जिले में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ) एवं एफ.एल.-1 (घघ) एवं मद्य भंडारण भाण्डागार को पूर्णरूप से बंद रखने निर्देशित किया है। उन्होंने जिले के संभावित अवैध मदिरा अड्डों पर सतत् निगरानी एवं नियंत्रण रखकर मादक पदार्थाें की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के भी निर्देश दिए है। कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रशासनिक सुविधा अनुसार आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षकों की ड्यूटी लगाने कहा हैं। शुष्क दिवस पर मादक पदार्थ की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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