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कलेक्टर ने जारी किए निर्देश ,अक्षय तृतीया के दिन बिना अनुमति के शादी करने वालों पर, पढ़े पूरी खबर

कलेक्टर ने जारी किए निर्देश ,अक्षय तृतीया के दिन बिना अनुमति के शादी करने वालों पर, पढ़े पूरी खबर
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जशपुरनगर। कलेक्टर कावरे ने आज वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। ताकि संक्रमण से जशपुर जिले को शीघ्र मुक्त कर सकें। वर्चुअल से पुलिस अधीक्षक बालाजी राव, जिला पंचायत सीईओ केएस मंडावी सभी एसडीएम जनपद सीईओ पुलिस विभाग के एसडीओपी थाना प्रभारी विकासखंड चिकित्सा अधिकारी और तहसीलदार सीधे जुड़े थे। कलेक्टर प्रारंभ में टिकाकरण की प्रगति की जानकारी ली और जिले में बनाए गए टिका केन्द्र में अन्तोदय राशनकार्ड धारकों बीपीएल परिवारों और एपीएल परिवार के साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर के लिए अलग अलग जगह या अलग कमरे में व्यथा करने के निर्देश दिए हैं। और बैनर भी लगाने के लिए कहा गया। उन्होंने पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग वन विभाग, राजस्व विभाग पंचायत विभाग, महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानी समाज कल्याण विभाग या अन्य राज्य शासन के सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और उनके निकट के परिजन माता पिता पत्नी उनके बच्चे फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल होंगे।
कलेक्टर महादेव कावरे ने सभी विभाग प्रमुखों को अपने अधिनस्थ अम्लों और अधिकारियों कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानकर निर्धारित प्रारूप में टिकाकरण के लिए प्रमाण पत्र जारी करना के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग और बस डायवर कन्डेक्टर का टिकाकरण करवाने के लिए कहा गया है। साथ समाज कल्याण विभाग को वृद्धा आश्रम अन्य उनके अंतर्गत संचालित संस्था को भी टिकाकरण के लिए प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि सीमित लोगों की कर्मचारियों की उपस्थिति में जरुरी कार्य के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया या अन्य जरूरी कार्य हो तो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान कोई भी अधिकारी बिना कलेक्टर के अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे इसका विशेष ध्यान रखे। साथ ही किसानों की सुविधा को देखते हुए सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक को कोरोना का मापदंड का पालन करते हुए सोसायटी में किसानों के लिए खाद बीज कि भंडारन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसडीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि शादी के लिए कोई अनुमति नहीं दे और पुराने आवेदन को भी निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि लोग शादी समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों को शामिल करके कोरोना संक्रमण को बढ़ा रहे। ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसके कारण अब कोई भी शादी के आवेदन आने पर नहीं अनुमति देने के निर्देश दिए है। पुलिस अधीक्षक बालाजी राव ने कहा कि पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम अपने क्षेत्र के गांव में जाकर यह सुनिश्चित करें की टेंट हाउस वाले, गाजे बाजे वाले और घरों में अधिक लोगों के लिए भोजन तो नहीं बन रहा है। इसकी भी अधिकारी को अपने स्तर पर पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं और उलंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी 14 तारीख और अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के शादी करते हैं। और बिना शासन के अनुमति के शादी समारोह कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही 14 मई को ईद भी है, इस दिन मुस्लिम समुदाय और भाईयों को नमाज अपने अपने घरों में अदा करने का आग्रह किया है। लोग ई पास लेकर अपने गाडिय़ों में अनुमति से ज्यादा लोगों को सवारी करवाने सड़कों पर पेट्रोल भरवाने के नाम से भीड़ भाड़ की शिकायते मिल रही है, ऐसे लोगों पर 1000 रुपया का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेट्रोल पंप, दवाई दुकान उचित मूल्य दुकान में घेरा करने और सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से लोगों को पालन करवाने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाजिटिव मरीज को बार बार टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं। केवल कोविड केयर सेंटर में निर्धारित अवधि तक रहे और कोरोना दवाई का नियमित सेवन करें, साथ ही होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों बाहर ना घूमें इसका भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जिनके घरों में पाजिटिव आए उनके परिजनों को सभी को दवाई देने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में अधिकारियों से एक करके टी एल के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और आवेदनों का प्राथमिक से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
 



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