नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |

व्हाटसअप पर चेटिंग के दौरान हुआ विवाद, मिली जान से मारने की धमकी

व्हाटसअप पर चेटिंग के दौरान हुआ विवाद, मिली जान से मारने की धमकी
Share

रायपुर। मोबाइल फोन पर विभिन्न व्हाटसअप ग्रुप में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पोस्ट डालने का कार्य अधिकतम उपयोग कर्ताओं द्वारा किया जाता है कभी कभी व्हाट्सअप पर गलत संदेश वायरल होने पर भी आपस में विवाद होता है। आरंग थाने से मिली जानकारी के अनुसार गोपीराम यादव आयु 35 वर्ष पिता तातुराम यादव निवासी ग्राम बेहार के मोबाइल फोन पर पुष्पकर साहू एवं अन्य दो द्वारा गलत संदेश चेटिंग के माध्यम से वायरल किया गया। उक्त संदेश पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर आरोपियों ने न केवल उसकी जमकर पिटाई की अपितु उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त मामले में आरंग थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323 एवं 34 के तहत अपराध कायम किया है। 

एक अन्य मामले में आरोपी गोपीराम यादव द्वारा प्रार्थी रविकांत साहू आयु 36 वर्ष पिता मनसुख लाल यादव को आपत्तिजनक संदेश व्हाट्सअप पर भेजा गया जिस पर रविकांत ने आपत्ति की। आपत्ति होने पर प्रार्थी की आरोपियों ने न केवल पिटाई की अपितु उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में भी आरंग थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध कायम किया है। 


Share

Leave a Reply