व्हाटसअप पर चेटिंग के दौरान हुआ विवाद, मिली जान से मारने की धमकी
रायपुर। मोबाइल फोन पर विभिन्न व्हाटसअप ग्रुप में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पोस्ट डालने का कार्य अधिकतम उपयोग कर्ताओं द्वारा किया जाता है कभी कभी व्हाट्सअप पर गलत संदेश वायरल होने पर भी आपस में विवाद होता है। आरंग थाने से मिली जानकारी के अनुसार गोपीराम यादव आयु 35 वर्ष पिता तातुराम यादव निवासी ग्राम बेहार के मोबाइल फोन पर पुष्पकर साहू एवं अन्य दो द्वारा गलत संदेश चेटिंग के माध्यम से वायरल किया गया। उक्त संदेश पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर आरोपियों ने न केवल उसकी जमकर पिटाई की अपितु उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त मामले में आरंग थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323 एवं 34 के तहत अपराध कायम किया है।
एक अन्य मामले में आरोपी गोपीराम यादव द्वारा प्रार्थी रविकांत साहू आयु 36 वर्ष पिता मनसुख लाल यादव को आपत्तिजनक संदेश व्हाट्सअप पर भेजा गया जिस पर रविकांत ने आपत्ति की। आपत्ति होने पर प्रार्थी की आरोपियों ने न केवल पिटाई की अपितु उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में भी आरंग थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध कायम किया है।




