BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

बिना राशनकार्ड वाले व्यक्तियों को लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री देने के संबंध में दिशा-निर्देश

बिना राशनकार्ड वाले व्यक्तियों को लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री देने के संबंध में दिशा-निर्देश
Share

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित राशनकार्ड विहिन व्यक्तियों-परिवारों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में खाद्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर राशनकार्ड विहिन राज्य के निवासियों को उनकी पात्रता के अनुसार राशनकार्ड जारी कर पात्रता अनुसार खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल जरूरत मंद व्यक्तियों के लिए रखा गया है। इस चावल का उपयोग जिन व्यक्तियों के पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें प्रति व्यक्ति पांच किलो प्रतिमाह देने के लिए किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के द्वारा जिन व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा उनका पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। भण्डारित चावल के समाप्त होने के पूर्व पंचायतों द्वारा पूर्ण आबंटन प्राप्त कर भण्डारण एवं वितरण का कार्य कराया जा सकता है। इस संबंध में होने वाला व्यय पंचायत के मूलभूत मद अथवा उपयुक्त स्थानीय व्यवस्था से किया जा सकता है। 

खाद्य विभाग द्वारा विभागीय योजना के तहत जिलों को रियायती दरों पर चावल आबंटित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में राशनकार्ड विहिन व्यक्तियों को नगरीय निकायों के माध्यम से पहचान की उचित व्यवस्था के साथ विवरण दर्ज कर प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल प्रतिमाह वितरण किया जा सकता है। चावल वितरण का विवरण पृथक से खाद्य संचालनालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया जाए। जिलों को आबंटित चावल के वितरण के पश्चात नगरीय निकायों को अतिरिक्त चावल का आबंटन किया जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में राशन विहिन व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर हितग्राही का नाम पूर्व से राशनकार्ड डाटावेज में दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राशन सामग्रीयों के लिए सामाजसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों की मदद ली जा सकती है। खाद्य विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को लॉकडाउन अवधि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार सभी राशनकार्ड विहिन व्यक्तियों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है। 


Share

Leave a Reply