छत्तीसगढ़ के इस शहर में अब 23 से 30 रात्रि 12 तक लॉकडाउन, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिक ने जारी किया आदेश
जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिक ने जगदलपुर निगम क्षेत्र को कोविड 19 के नियंत्रण करने हेतु 23 जुलाई से 30 जुलाई रात्रि 12 तक लॉकडाउन के आदेश जारी किये है। जगदलपुर निगम क्षेत्र में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रतिदिन सुबह 06 बजे से शाम 05 बजे तक रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट, बफर जोन को छोड़कर सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते लागू की जा सकेगी।
लॉकडाउन के दौरान जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री-सिटी बस की सेवाएं पूर्णत: चालू रहेगी। व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला परिवहन हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास आवश्यक होगा। सब्जी विक्रेता सुबह 06 से शाम 05 तक बिक्री कर सकते है।मिल्क पार्लर-दूध डेयरी संचालन सशर्त सुबह 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक रहेगा।




