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लॉकडाउन-4: सामान्य प्रशासन विभाग से दिशा-निर्देश जारी

लॉकडाउन-4: सामान्य प्रशासन विभाग से दिशा-निर्देश जारी
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रायपुर। देशभर में आज से शुरू हुए लॉकडाउन-4 के पालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ और नियम, दिशा-निर्देश जारी करते हुए समस्त संभागायुक्त और कलेक्टरों के साथ ही शासकीय विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में राज्य के समस्त संभागायुक्तों, कलेक्टरों, समस्त विभागों के भाार साधक सचिवों व विभाध्यक्षों के नाम से जारी पत्र में कहा गया है कि केन्द्र शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु लॉकडाउन को 31 मई तक लागू करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है। इसके तहत राज्य में समस्त क्लब, बार आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। राज्य में समस्त स्पोट्स काम्पलेक्स एवं स्टेडियम आदि आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। जिलों में शनिवार, रविवार को जारी पूर्ववत संपूर्ण लॉकडाउन यथावत रहेगा। स्थानीय एवं प्रशासकीय आवश्यतानुसार जिला स्तर से अनुमति प्राप्त गतिविधियो के संबंध में कड़ाई की जा सकेगी। कंटेननमेंट जोन में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दीी जाएगी। 


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