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लॉज में रंगरेलिया मनाते मिले प्रेमी जोड़े, लॉज संचालन पर विभिन्न धाराओं के तहत हुई कार्यवाही

 लॉज में रंगरेलिया मनाते मिले प्रेमी जोड़े, लॉज संचालन पर विभिन्न धाराओं के तहत हुई कार्यवाही
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भिलाई। लॉकडाउन काल में होटल व लॉज के कमरों की बुकिंग पर पाबंदी होने के बावजूद, लोगों को कमरे उपलब्ध कराने वाले आकाशगंगा सुपेला स्थित कुणाल लॉज संचालक व उसके केयर टेकर के खिलाफ सुपेला पुलिस ने कार्रवाई की। लॉज के एक कमरे में एक जोड़ा रंगरेलियां मना रहा था। इसकी सूचना मिलने पर सुपेला पुलिस ने वहां दबिश दी और शारदा पारा कैम्प 02 के जोड़े को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। दोनों के बालिग होने का हवाला देने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और लॉज संचालक व केयर टेकर के खिलाफ भादवि की धारा 188,269,270,के तहत अपराध दर्ज कर  कार्रवाई की।

आकाशगंगा के कुणाल लॉज के केयर टेकर हेमंत कुमार ने शारदा पारा कैंप-2 निवासी एक युवक 28 साल  व एक युवती 24 साल  को बिना किसी दस्तावेज और रजिस्टर में जानकारी एंट्री किए बिना ही उन्हें कमरा नंबर 202 दे दिया था। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस ने वहां दबिश दी और इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया। केयर टेकर हेमंत कुमार ने पुलिस को जानकारी दी कि लॉज संचालक विनोद कुमार बांधे के कहने पर ही उसने कमरा दिया था। पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपित एप के माध्यम से ऑनलाइन कमरा बुक किए जाने की बात कहकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि लॉकडाउन में एप से बुकिंग भी बंद है। पुलिस ने दोनों आरोपी हेमंत कुमार और विनोद कुमार बांधे के खिलाफ लॉक डाउन में लागू प्रतिबंध का उल्लंघन और संक्रामक रोग को फैलाने की धाराओं के तहत कार्रवाई की।


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