वैक्सीन की अनुपयोगी डोज़ को उपयोग में लाने सरकार बनाए उचित पालिसी : हाईकोर्ट
बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज कोविड-19 की जनहित याचिका में शासन को कुछ नए तथ्यों को रिकॉर्ड में लाने के लिए समय दिया गया तथा यह आदेशित किया गया है के वो उचित पालिसी बनाकर जो वैक्सीन उपयोग नही हो पा रही है उनको उपयोग में लाये। साथ ही साथ जो वर्तमान में पालिसी है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाए। विगत दिनों याचिकाकर्ताओं ने बीपीएल के लिए संरक्षित वैक्सीन के बर्बादी को लेकर सवाल उठाया था। आज शासन के और से वी गिरी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सतीश चंद्र वर्मा महाधिवक्ता, विक्रम शर्मा सरकारी अधिवक्ता ने पैरवी की। वही इंटरवेनेर की ओर से प्रफुल्ल भारत, किशोर भादुरी, अभिषेक सिन्हा, अनुमेहा श्रीवास्तव, सब्यसाची भादुरी, पलाश तिवारी, अर्जित तिवारी, हिमांशु चौबे उपस्थित थे। सुनवाई की अगली तिथि 4 जून निर्धारित की गई है।




