शराब पीने से मना करने पर मिली जान से मारने की धमकी, पढ़े पूरी खबर
रायपुर। शराब पीने के लिए नशेडिय़ों द्वारा उपयुक्त जगह की खोज में कभी किसी के घर के सामने, कभी दुकान के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब पी जाती है। मना करने पर नशेडिय़ों द्वारा जमकर उत्पात कर लोगों के साथ मारपीट की जाती है। कबीर नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सतीश साहू आयु 28 वर्ष पिता हीरालाल साहू की वीरसावरकर नगर सोनडोंगरी में सत्यानंद किराना दुकान है जहां पर आरोपी रामजी चौहान रामजीत चौहान, राजेश्वर चौहान एवं उसके साथी प्रार्थी की दुकान के सामने खुलेआम शराब पी रहे थे। प्रार्थी द्वारा मना करने पर आरोपियों ने गालीगलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में कबीर नगर थाने आईपीसी की धारा 294, 506 323 एवं 34 के तहत अपराध कायम किया है।




