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बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आयकर संबधी विवाद का निपटारा

 बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आयकर संबधी विवाद का निपटारा
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रायपुर। देश में आयकर के विवादित मामलों को सुगमता से निराकृत करने भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के मध्यम से 31 जनवरी 2020 तक की स्थिति में लंबित आयकर अपील के मामलों व ऐसे मामले जिनकी अपील अभी दायर की जा सकती है, का निराकरण किया जाएगा।

रायपुर के प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान इस योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ने बताया कि इस योजना के माध्यम से लंबित विवादित मामलों को सुलझाने पर आयकरदाता को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त देयकों की आवश्यकता नहीं होगी। आयकरदाता अपने कर की राशि का ही भुगतान कर विवाद से मुक्त हो सकते हैं। अमरेंद्र कुमार ने बताया कि रायपुर सर्किल के भिलाई में लगभग 1437 करोड़, बिलासपुर में लगभग 1733 करोड़ और रायपुर में लगभग 1847 करोड़ की राशि विवादित है। 

उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना के माध्यम से विवाद सेटल करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद देयकर की राशि का भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है।
 


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