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आयुष्मान भारत योजना के तहत नियमों की अवहेलना पर छत्तीसगढ़ के 48 अस्पतालों पर कार्रवाई, कई पर लगा जुर्माना

आयुष्मान भारत योजना के तहत नियमों की अवहेलना पर छत्तीसगढ़ के 48 अस्पतालों पर कार्रवाई, कई पर लगा जुर्माना
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  रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा होने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लेने वाले  48 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है वहीं  11 हास्पिटलों पर जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। वहीं 1 अस्पताल का पंजीयन निरस्त (De-empanelment) किया गया है।  

 
इन अस्पतालों के विरूद्ध की गई कार्रवाही
 
 नियम विरूद्ध कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनंदगांव पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड, श्री आरोग्यम हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार रुपए का अर्थदंड एवं अंकुर हॉस्पिटल रायपुर, 1 लाख 40 हजार  का अर्थदंड, माँ यशोदा हॉस्पिटल, जिला-गरियाबंद पर 6 लाख 60 हजार रूपए, श्री राम हॉस्पिटल झलप,  महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार रूपए, अशोका हॉस्पिटल, रायपुर 31 लाख 60 हजार रूपए , ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर, 1 लाख 82 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
 
 इनके अलावा साईं समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 4 लाख 25 हजार रूपए, CIMT हॉस्पिटल, रायपुर 11 लाख 8 हजार रूपए, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर पर  12 लाख 74 हजार 900 रूपए का अर्थदंड एवं स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 700 का अर्थदंड लगाया गया है। 48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पताल जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नोटिस का जवाब मिलने के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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