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रायपुर-दुर्ग-राजनांदगांव के बाद अब इस जिले में भी 10 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन; बिना कोविड टेस्ट के किसी को एंट्री नहीं

रायपुर-दुर्ग-राजनांदगांव के बाद अब इस जिले में भी 10 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन; बिना कोविड टेस्ट के किसी को एंट्री नहीं
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रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के बाद बेमेतरा जिले में भी लॉकडाउन लग दिया गया हैं। बेमेतरा जिला कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ हैं। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने 10 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिया हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि इस दौरान बिना कोरोना टेस्ट के किसी को भी जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जानिए क्या है गाइडलाइन में
• बेमेतरा जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी।
• केवल मेडिकल दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
• किराना दुकानें और सब्जी की दुकानें बंद रहेगी।
• पेट्रोल-डीजल सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
• सिर्फ सरकारी प्रशासनिक, पुलिस और आपात ड्यूटी में लगे लोगों को हो पेट्रोल मिलेगा।
• चश्मे की दुकानें खुली रहेंगी।
• अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से बेमेतरा के अलावा अन्य जिलों से बसें और अन्य यात्री वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं।
• जिले से प्रदेश के अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों हेतु संचालित लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवा ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर संचालित होगी।
• प्रदेश अथवा जिलों से आने वाले यात्रियों का ब्योरा CMHO कार्यालय में बस संचालक को उपलब्ध कराना होगा।
• दूसरे क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा।
• बस स्टैंड में कैंप लगाये जाएंगे, सबके टेस्ट की जवाबदेही बस संचालक की होगी
• अतिआवश्यक सेवाओं के परिवहन को अनुमति होगी।
• केवल वाहन चालक और हेल्पर को ही वाहन में अनुमति होगा।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अमले का दल बनाकर लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
• विवाह और अंत्येष्टि में 50 के अंदर की ही अनुमति मिल सकेगी।
• सभी परीक्षाओं को अनुमति, परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे।
• ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।
• मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी।
• घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे
• औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
• चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति।
• वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी।
• सारी छूट कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगी।
• आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
• जिले में संचालित शराब की दुकानें बंद रहेगी।
• सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे।
• जुलूस, सामाजिक सभा, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।

 



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