BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

कल छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, आदेश जारी

कल छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, आदेश जारी
Share

CG Sharab Dukan Band : छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है, दरअसल कल 18 दिसम्बर को प्रदेश के सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों के पालन में गुरु घासीदास जयंती (Guru Ghasidas Jayanti) के अवसर पर 18 दिसम्बर 2025 गुरुवार को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार आबकारी नीति की कण्डिका 22 की उपकण्डिका 22.1 के तहत गुरु घासीदास जयंती के दिन जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, दुकानों से संलग्न सभी अहाते तथा एफ.एल.4 (क) अनुज्ञप्ति अंतर्गत संचालित व्यवसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दिन किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय या परोसना प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञप्तिधारकों एवं संचालकों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर शांति, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

 
 


Share

Leave a Reply