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ED पर प्रताड़ना का आरोप : 3 और लोग हाईकोर्ट की शरण में

ED पर प्रताड़ना का आरोप : 3 और लोग हाईकोर्ट की शरण में
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 बिलासपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ऊपर प्रताड़ना के आरोप काम नहीं हो रहे हैं। ईडी के खिलाफ तीन और लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस प्रकरण पर सुनवाई 17 तारीख को चीफ जस्टिस की पीठ करेगी।

पूछताछ के नाम पर प्रताड़ना का आरोप

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पिंकी सिंह, नितेश पुरोहित और अभिषेक सिंह ने अलग-अलग याचिका दायर कर ईडी पर आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई को दोषपूर्ण और अवैध करार देते हुए कहा है कि उनके यहां ED ने सीधे रेड नहीं की थी, लेकिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाकर प्रताड़ित किया गया।

17 को होगी सुनवाई

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस संजय के. अग्रवाल की पीठ में 17 तारीख को क्रिमिनल रिट याचिका के रूप में सुनवाई होगी। तीनों की तरफ से पूर्व उप महाधिवक्ता मतीन सिद्दीकी सहित अलग-अलग वकील पैरवी कर रहे हैं।

ढेबर परिवार के हैं इसलिए छापेमारी

हाई कोर्ट में रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई हनीफ ढेबर ने भी याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ईडी ने समंस और वारंट जारी किए बिना छापेमारी की। हनीफ ढेबर ने ईडी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए कहा कि उनके निवास पर छापेमारी का एकमात्र कारण ढेबर परिवार से रिश्तेदारी है। ईडी की कार्रवाई न सिर्फ दूषित है बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। कोर्ट ने याचिका को सिविल रिट अथवा क्रिमनल रिट याचिका के रूप में सुनवाई के लिए आदेश सुरक्षित रखा है



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