रायपुर में अनंत चतुर्दशी 1 सितम्बर, पर्युषण पर्व पर 2 को मांस- मटन विक्रय प्रतिबंधित रहेगा
रायपुर, छत्तीसगढ़़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पषुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को शतप्रतिशत रूप से अनंत चतुर्दषी 1 सितम्बर मंगलवार, पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा 2 सितम्बर बुधवार 2020 के पावन अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जप्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अनंत चतुर्दषी 1 सितम्बर मंगलवार, पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा 2 सितम्बर बुधवार 2020 के पावन अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेश का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करवाने के आदेश दिये हैं।
वहीं नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अनंत चतुर्दषी 1 सितम्बर मंगलवार, पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा 2 सितम्बर बुधवार 2020 के पावन पर्व पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य शासन के निर्देशों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन ना पाये जाने की स्थिति में की जायेगी।




