राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्र में किराना दुकान में भीड़ लगाने वाले गिरफ्तार, धारा 144 का किया उल्लंघन
रायपुर | कोरोना महामारी की रोकथाम बाबत कलेक्टर रायपुर द्वारा संपूर्ण जिले में धारा 144 लगाई गई है। जिसका अर्थ सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक नहीं होना है। बावजूद इसके कुछ व्यापारी क्षणिक लाभ कमाने के नाम पर अपनी दुकानों में भीड़ लगाकर लाकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं।
डीडी नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार मोहन देवांगन 52 वर्ष पिता स्व. प्रेमलाल देवांगन निवासी अग्रोहा कालोनी डीडी द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद भी अपनी दुकान में भीड़ लगाकर किराना सामान बेच रहा था। उक्त मामले में थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है। वहीं गंज थाना से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रकुमार केशवानी 53 वर्ष पिता छंगामल केशवानी निवासी पारसनगर गंज रायपुर द्वारा अपनी एक्टिवा क्रमांक जी 04 बीएस 4734 में घूम-घूमकर बीड़ी सिगरेट जर्दा बेचकर लाकडाउन का उल्लंघन कर रहा था उक्त मामले में गंज थाना ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 एवं तंबाकू निवारण अधिनियम 20-2 के तहत मामला कायम किया है।




