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BIG NEWS : रायपुर में बोर की खुदाई पर लगा बैन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

BIG NEWS : रायपुर में बोर की खुदाई पर लगा बैन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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 रायपुर। RAIPUR BIG NEWS : जिला कलेक्टर ने बोर की खुदाई पर बैन लगा दिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक कलेक्टर ने साफ कह दिया है कि 30 जून तक गर्मी के मौसम के दौरान बोर नहीं खोदे जा सकेंगे। सरकारी आदेश में बोर को नलकूप लिखा गया है।

आदेश में कहा गया है कि नलकूप खनन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति पीने के पानी या पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नलकूप खनन नहीं हो सकेगा। इस अवधि में किसी प्रकार के नए नलकूप खनन के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। शासकीय अर्ध शासकीय और नगरीय निकायों को पानी के लिए अपने क्षेत्र अधिकार में सीमा में आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने इसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। अफसर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नगरी निकाय या तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर संबंधित क्षेत्र में नए नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। रायपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र में इसकी परमिशन के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायपुर, आरंग राजस्व अनुभाग के क्षेत्र के लिए एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर, तिल्दा राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम तिल्दा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। बोर खुदाई के काम में इन नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान है।

दुर्ग में भी लग चुका है बैन

कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। दुर्ग जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि तय तिथि तक सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय/ अर्ध शासकीय/ नगरी निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु निर्धारित नियमों का पालन भी उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।



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