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बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए सरकार ने लगाया एस्मा...

बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए सरकार ने लगाया एस्मा...
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रायपुर । राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग ने जारी आदेश में उल्लेखित है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाए। छत्तीसगढ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाए, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी एवं विद्युत की आपूर्ति, सुरक्षा संबधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बी.एम डब्ल्यू प्रबंधन कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है।
 



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