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बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अब 21 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं की दुकानों को ही मिली छूट

 बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अब 21 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं की दुकानों को ही मिली छूट
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बेमेतरा। कोरोना संकट से निपटने बेमेतरा जिले में 13 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। बेमेतरा में लॉकडाउन 21 जुलाई यानि आज से शुरू हो गया है। बेमेतरा जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर 21 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है।

आवश्यक सेवाओं की दुकानों को ही मिली छूट-
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर शिवअनंत तायल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन को तत्काल निर्धारित तिथि से प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। जिले मे अब तक 109 करोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वही 45 कन्टेन्मेट जोन बनाया जा चुका है।

जानकारी के अनुसार जिले मे प्रतिदिन कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जिले में आज तक 109 पॉजिटिव मरीज की पहचान हो चुकी है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जो चिंता का विषय है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व प्रशासन के गाईड लाईन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने वाले क्षेत्र में कन्टेमेन्ट जोन बनाया जाना है। जिले के क्वारंटाइन सेन्टरों में अभी भी 389 श्रमिक ठहरे हुए है|

इन प्रयासों के बाद भी जिले मे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। जिससे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए संभावित उपायों को अमल मे लाने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव की दिशा में आगे बढ़ते हुए जिले में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। पूरे जिले मे 21 जुलाई से 2 अगस्त तक की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन को प्रभावी किया गया है। जिसमें जिले में नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवा, निजी बस, टेक्सी, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है।

लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। पूरे जिले में आवश्यक वस्तु सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को सील किया गया है। जिसमे अनुमति व अनाधिकृत प्रवेश पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें प्रतिबंधों के अधीन खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटखा, पान की दुकानों, सभी मॉल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के वर्तमान में खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से अनुमति प्राप्त की जा सकती है जिसमें न्यूनतम लोगों के साथ निजी स्थान (स्वयं के घर में) विवाह की अनुमति दी जा सकती है। ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

किसी भी तरह का समाजिक भोज आदि भी आयोजित नहीं होगा। जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन व अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जावे कि जिले में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा व न्यूनतम 1 मीटर की सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) के साथ कार्य करना होगा। बहरहाल मंगलवार से दिशानिर्देश के साथ लॉकडाउन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बताया कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए लाकडाउन केा 21 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रभावी किया गया है।


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