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ब्रेकिंग : महिला तहसीलदार के ट्रान्सफर पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, सामने आई ये बड़ी वज

ब्रेकिंग : महिला तहसीलदार के ट्रान्सफर पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, सामने आई ये बड़ी वज
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 बिलासपुर। राज्य सरकार ने महिला तहसीलदार की गर्भावस्था (प्रेग्नेन्सी) के दौरान ही तबादला कर दिया। महिला अधिकारी ने इस तबादले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां कोर्ट ने तबादला आदेश पर स्टे दे दिया है। दरअसल एवरग्रीन सिटी कॉलोनी, उम्दारोड, मिलाई निवासी प्रेरणा सिंह जिला – रायपुर में राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। 

राजस्व विभाग ने 13 सितम्बर प्रेरणा सिंह का स्थानांतरण रायपुर जिला से महासमुंद जिला कर दिया गया था। इस पर प्रेरणा सिंह ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता लगभग छह माह से गर्भवती है। 

अधिवक्ता ने बताया कि इसके साथ याचिकाकर्ता के ऊपर एक चार वर्ष की पुत्री की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की पति रायपुर में असिस्टेन्ट इंजीनियर के पद पर पदस्थ है. छह माह की गर्भावस्था में याचिकाकर्ता का रायपुर से महासमुंद शिफ्ट होना और अपनी सेवाएं देना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता एवं उसके गर्भस्थ शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करने का आदेश किया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर स्थगन देते हुए याचिकाकर्ता को रायपुर जिला में तहसीलदार के पद पर अपनी सेवाएं देने के लिए आदेशित किया गया। 



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