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BREAKING NEWS : पामगढ़ को नगर पंचायत गठित किये जाने की अधिसूचना जारी

BREAKING NEWS : पामगढ़ को नगर पंचायत गठित किये जाने की अधिसूचना जारी
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 जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 में वर्णित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत पामगढ़ को नगर पंचायत गठित किये जाने के लिए विभाग की अधिसूचना माह अप्रैल 2023 द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है।

जारी अधिसूचना के मुताबिक ग्राम पंचायत पामगढ़ की सीमाएं ही नगर पंचायत पामगढ़ की सीमाएं होंगी। छत्तीसगढ़ नगर पालिका 1961 की धारा 6 में विहित प्रक्रिया के तहत अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय जांजगीर-चांपा, अधिसूचना द्वारा प्रभावित ग्राम पंचायत के कार्यालय तथा अधिसूचना द्वारा प्रभावित क्षेत्र में अन्य सहजदृश्य स्थानों में चस्पा कर प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपने आपत्ति, सुझाव कलेक्टर जांजगीर-चांपा को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस और समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।



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