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BREAKING : DEO ने 2 शिक्षकों को किया निलंबित, इस वजह से गिरी गाज, देखिए आदेश.....

BREAKING : DEO ने 2 शिक्षकों को किया निलंबित, इस वजह से गिरी गाज, देखिए आदेश.....
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 बिलासपुर। अपने सहकर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोप में डीईओ बिलासपुर ने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। ममता सोनी, सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला बिजौर वि०ख० विल्हा के विरूद्ध अप्त शिकायत की जांच करायी गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार ममता सोनी, सहा शि एलबी द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के विपरीत संस्था अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यव्यहार करने संबंधी शिकायत की पूष्टि होती है साथ ही जांच अधिकारी से प्राप्त सीडी की विडियो क्लिींपिग से भी उक्त शिकायत की पूष्टि होती है।

ममता सोनी, सहायक शिक्षक एलबी का उपरोक्तानुसार कृत्य पदीय गरिमा के विपरीत छ०ग० सिविल सेवा आरचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित होने के कारण एतद् द्वारा ममता सोनी, सहायक शिक्षक एलबी शा० प्रा०शा०बिजौर वि०ख०क को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । ममता सोनी, सहा.शि. एलबी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य शा० उ०मा० शा० मस्तूरी में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता पहेगी। (कलेक्टर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित)

पोलेश्वर यादव, सहा०शिक्षक एलबी० प्राथ०शाला बिजौर वि०ख०बिल्हा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करायी गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार पोलेश्वर यादव सहा०शि० एलबी० द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के विपरीत संस्था में कार्यरत सफाई कर्मचारी के साथ मार-पीट करने, अध्यापन छोड़कर गप-शप करने, छात्रा की पिटाई करने, संस्था की झूठी खबर फैलाने एवं एसएमसी अध्यक्ष को धमकी आदि दिया जाने संबंधी शिकायत की पुष्टि होती है साथ ही जांच अधिकारी से प्राप्त सीडी की विडियो क्लिींपिग से भी उक्त शिकायत की पुष्टि होती है ।

पोलेश्वर यादव सहायक शिक्षक एलबी का उपरोक्तानुसार कृत्य पदीय गरिमा के विपरीत छ०ग० सिविल सेवा आरचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित होने के कारण एतद् द्वारा श्री पोलश्वर यादव सहायक शिक्षक एलबी शा०प्रा०शा०बिजौर वि०ख० को तत्काल प्रनाव से निलंबित किया जाता है । पोलश्वर यादव सहा.शि. एलबी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य शा० उ०मा०शा०सीपत में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



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