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BREAKING : जनपद पंचायत सीईओ निलंबित, गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने पर हुई सख्त कार्यवाही, देखें आदेश

BREAKING : जनपद पंचायत सीईओ निलंबित, गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने पर हुई सख्त कार्यवाही, देखें आदेश
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 कोरबा। जनपद पंचायत कोरबा सीईओ जी.के. मिश्रा को निलंबित किया गया है। गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने पर राज्य शासन ने कार्यवाही की। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। जी.के. मिश्रा (मूल पद- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी) वर्तमान में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, फोरवा, जिला-फोरबा छ.ग. के पद पर पदस्थ हैं।

निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर निर्धारित किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, वर्ष 2019-20 में जी.के. मिश्रा द्वारा प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, करतला. जिला कोरबा के पद पर पदस्थी के दौरान जनपद पंचायत करतला के अंतर्गत सी.सी. रोड निर्माण कार्यों एवं हाई स्कूल का अहाता निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव व गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है।



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