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छत्तीसगढ़: लॉकडाउन में बढ़ी छूट, प्रशासन ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़: लॉकडाउन में बढ़ी छूट, प्रशासन ने जारी किया आदेश
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कोरबा। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आमजनों की सुरक्षा के लिए 31 मई रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले में कुछ दुकानों के खुलने और कुछ अन्य जरूरी गतिविधियों की भी छूट दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए गये हैं।

जारी किये गये आदेश अनुसार निर्माण सामाग्री से जुड़ी हार्डवेयर दुकानें, छड़, सीमेंट, आटोमोबाईल रिपेयर शॉप, आटो पाट्र्स की दुकानें, टायर पंचर बनाने की दुकानें, चश्में की दुकानें और सभी स्टैंड अलोन शोरूम-एकल शोरूम प्रात: नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुले रहेंगे। मॉल में स्थित शोरूम नहीं खुलेंगे। स्टेशनरी दुकानें भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। चार्टर्ड एकाउंटेट आफिस को भी 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। परंतु इन आफिसों में आम जनता या बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अमेजन, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमैटो जैसी ऑनलाइन होम डिलीवरी सुविधा की भी अनुमति होगी।

एकल शोरूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में प्रात: नौ बजे से अपरांह तीन बजे तक ही किया जा सकेगा किंतु स्थापित बाजारों में स्थित शोरूम हेतु सम-विषम नियमानुसार क्रम का पालन अनिवार्य होगा। नगर पालिक निगम-नगरीय निकाय इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु मास्क एवं सेनिटाईजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु शोरूम परिसर में पोस्टर-बैनर लगाना अनिवार्य होगा। शोरूम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड जांच और कोविड वेक्सीनेशन कराना होगा। शोरूम में कार्यरत कर्मचारी और आने वाले ग्राहकों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुंह पर मास्क लगाना तथा दो गज की दूरी रखने का कड़ाई से पालन करना होगा। शोरूम में भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर या जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार जुर्माना लगाने एवं 30 दिन के लिए शोरूम सील करने की कार्यवाही की जायेगी। 


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