BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

BREAKING : स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, पढ़िए क्या – क्या है दिशा निर्देश

BREAKING : स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, पढ़िए क्या – क्या है दिशा निर्देश
Share

 रायपुर : राज्य शासन ने नई स्थानांतरण नीति लागू करते हुए, पहले की नीति को रद्द कर दिया है। ये नई स्थानांतरण प्रक्रिया गृह (पुलिस), आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों, और राज्य के निगम/मंडल/आयोग/स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। यानि इन विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर ये नई नीति नहीं चलेगी बाकी सभी पर लागू होगी।

जिला स्तर पर स्थानांतरण :-
1.1 दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी
(गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय
प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक
स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 06 जून, 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित
विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला
संवर्ग का है तो उनका स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो तथा स्थानांतरण आदेश
तनुसार प्रसारित होंगे।

1.2 विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला
कलेक्टर को प्रस्तुत किया जावेगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस
पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण
आदेश जारी किया जाएगा।

1.3 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की
कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में
अधिकतम 15 % तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय
पर किये गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर
सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनो आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से
हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से
किये गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किये गए
स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा।



Share

Leave a Reply