राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्र से धारा 144 का उल्लंघन होने पर मामले दर्ज हुए, पढ़ें पूरी खबर
रायपुर | कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जहां देश भर में शासन प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर रोकथाम के उपाय किये जा रहे वहीं अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जिला कलेक्टर द्वारा जारी धारा 144 के उल्लंघन के मामले सामने आने पर यह स्पष्ट है कि अभी भी यहां लोग कोरोना महामारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जबकि देश भर में लंबा लाक डाउन लगा हुआ है जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार शैलेंद्र दुबे 34 वर्ष पिता शारदा प्रसाद दुबे निवासी नूतन स्कूल के पास टिकरापारा रायपुर को भाठागांव नया बस स्टैंड के पास बिना मास्क लगाए कार में बेवजह घूम रहा था। आरोपी के खिलाफ थाने में धारा 188 के तहत मामला कायम किया है। इसी प्रकार पुरानी बस्ती थाने से मिली जानकारी के अनुसार भूपेंद्र पटेल 19 वर्ष पिता रोहित पटेल निवासी गोपिया पारा पुरानी बस्ती खो खो तालाब के पास बिना मास्क लगाए अपने साथियों के साथ झुण्ड बनाकर बैठा पाया गया। आरोपियों के खिलाफ थाने में 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है। वहीं मौदहापारा थाने से मिली जानकारी के अनुसार जाहिद खान आयु 30 पिता रज्जाक खान निवासी मस्जिद के पास मौदहापारा मजनूं चौक में अपने मित्रों के साथ जुआ खेलते झुंड बनाकर बैठे पाया गया। उक्त मामले में थाने ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 एवं ताशपत्ती तथा कर 14 सौ 40 रुपये जब्त कर जुआ एक्ट 13 के तहत मामला कायम किया है। खरोरा थाने से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रखेशर साहू आयु 27 वर्ष पिता केशवराम साहू निवासी पिरदा खरोरा ग्राम पिरदा जियारानी पान पैलेस के पास अनाधिकृत रूप से दुकान खोलकर भीड़ जमा किया था जिस पर थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है। सेजबहार थाने से मिली जानकारी के अनुसार गोवर्धन यादव आयु 25 वर्ष पिता रूप सिंह यादव निवासी डूमरतराई माना ग्राम भटगांव मुजगहन में अपने साथियों के साथ बिना मास्क लगाए भीड़ लगाकर बैठा था। जिसके खिलाफ थाने ने आईपीसी की धारा 188, 269 एवं 34 के तहत मामला कायम किया है। कबीर नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार आयुष डागा 21 वर्ष पिता अनिल कुमार डागा निवासी श्याम चैंबर के पास कबीर नगर द्वारा गुरुद्वारा के पास हीरापुर कबीर नगर में बिना मास्क लगाए चाकू लेकर खुलेआम घूम रहा था जिस पर थाना कबीर नगर ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 एवं आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। कबीर नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार संतोष सिंह आयु 38 वर्ष पिता प्रभुनाथ सिंह निवासी डीडी नगर आवास कालोनी द्वारा अपने ही मोहल्ले में बिना मास्क लगाए कार में घूमते पाया गया जिस पर थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है। माना कैंप से मिली जानकारी के अनुसार अनिल चंद्र ढीढी आयु 47 वर्ष पिता राजलाल ढीढी नकटी माना निवासी अपनी दुकान के आसपास बिना मास्क लगाए तय सीमा से अधिक समय का उल्लंघन किराना दुकान खोलकर भीड़ लगाकर सामान बेच रहा था। आरोपी के खिलाफ माना पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम किया है। उक्त समस्त मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा लागू धारा 144 का उल्लंघन बिना मास्क पहने बाहर घूमना एवं अपने क्षेत्र में भीड़ लगाकर जुआ खेलना आदि अपराध घटित होने के कारण संबंधित थानों ने आरोपियों के खिलाफ अपने अपने थानों में मामले दर्ज किये हैं।




